नेफावा ने सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली ग्रुप पर आए फैसले को सराहा, घर ना मिला तो चुनावों का करेंगे बॉयकॉट

ROHIT SHARMA / ASHISH KEDIA

Galgotias Ad

नोएडा :–आम्रपाली बायर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका की सुनवाई करते हुए आम्रपाली ग्रुप के बायर्स को बड़ी राहत देते हुए आम्रपाली ग्रुप को आदेश देते हुए ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू किया जाए | साथ ही आम्रपाली ग्रुप 250 करोड़ रुपये 15 जून तक जमा करने के भी आदेश दिए हैं।वही कोर्ट द्वारा सभी प्रोजेक्ट को तीन कैटागरी में बांटा गया ओर आम्रपाली द्वारा प्रसावित तीन को- डब्लपर्स को पूरा करने की जिम्मेदारी दी।जिनमें गैलेक्सी, कनोजिया और आईआईएफएल ग्रुप हैं।

वही निफोवा के अध्यक्ष के प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि आम्रपाली ग्रुप द्वारा वायरों को समय पर फ्लैट न दिए जाने के चलते निफोवा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स को बड़ी राहत देते हुए आम्रपाली ग्रुप को आदेश दिया हैं कि आम्रपाली ग्रुप सभी रुके हुए प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य तुरंत शुरू करे साथ ही 250 करोड़ रुपये 15 जून तक जाम कराये साथ ही प्रस्तावित तीनो को- डब्लपर्स को कम पूरा करने की जिम्मेदारी दी हैं, जिससे हजारों बायर्स को उम्मीद जगी हैं। साथ ही उनका यह भी कहना हैं कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी को उनके आशियाने नही मिल जाते साथ ही आने वाले 2019 के चुनाव में सभी बायर्स घर नही तो वोट नही का भी रुख करेगे।

वही आम्रपाली बायर्स के अधिवक्ता की माने तो आम्रपाली के बायर्स के पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नही था , जिसके चलते बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और बिल्डर के विरूद्ध लड़ाई लड़ी यह लड़ाई अक्टूबर से शुरू हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया | जिसमें आम्रपाली द्वारा 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश व बन्द पड़े सभी प्रोजेक्टों के निर्माण का कार्य शुरू करने के साथ साथ प्रस्तावित तीन को- डब्लपर्स जिसमें गैलेक्सी, कनोडिया ग्रुप और आईआईएफएल को निर्माण शुरू करने को भी कहा हैं। साथ ही कोर्ट द्वारा सभी प्रोजेक्ट को तीन कैटागिरी में बांटा गया हैं जिसमे कैटागिरी ए, बी और सी हैं इसमें ए और बी कैटागिरी के प्रोजेक्टों को जल्द पूरा करने व केटेगिरी सी के बायर्स को शिफ्ट करने या पैसे वापस देने को कहा हैं । वही बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की डब्लपर्स बायर से जब तक।पैसे नही मांग सकता जब तक कि वह प्रोजेक्ट को पूरा नही कर देता साथ ही प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद बायर्स को तीन माह का भी समय देने को भी कहा हैं।

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