डीएनडी टोल प्लाजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फिलहाल डीएनडी टोल प्लाजा को फ्री रखने का आदेश दिया

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NOIDA ROHIT SHARMA

दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले टोल ब्रिज डीएनडी टोल प्लाजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फिलहाल डीएनडी टोल प्लाजा को फ्री रखने का आदेश दिया है आपको बता दें कि हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका में सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि डीएनडी टोल फ्री को तत्काल रुप से फ्री कर दिया जाए जिसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी वहीँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने वाली फोनरवा ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की थी ताकि उनके पक्ष को भी सुना जाए जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित करते हुए यह आदेश दिया है कि फिलहाल डीएनडी टोल प्लाजा को आम लोगों के लिए फ्री ही रहने दिया जाए आपको बता दे के टोल प्लाजा 2001 में शुरू हुआ था जिसमें करीब 407 करोड़ की लागत आई थी वही डीएनडी टोल प्लाजा करीब 2000 करोड रुपए के आसपास वसूल चुका है जिसको लेकर नोएडा के तमाम सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन विरोध  में आ गए थे की अब डीएनडी को फ्री करना चाहिए वही फोनरवा ने 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी जिसके बाद डीएनडी को फ्री कर दिया गया है

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