सुप्रीम कोर्ट की जेपी एसोसिएट्स को फटकार, 23 अक्टूबर तक रक़म जमा करने के निर्देश

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ASHISH KEDIA/ROHIT SHARMA

GREATER NOIDA : युमना एक्सप्रेसवे में बिल्डरों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही थी | जहाँ बिल्डर ने बायर्स से घर के सारे पैसे लो वसूल कर लिए है लेकिन घर देने के नाम पर लोगों को चक्कर लगवाने पर मजबूर कर दिए थे | जिसके बाद जेपी एसोसिएट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी |वही आज सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स को राहत देते हुए जेपी एसोसिएट्स को 23 अक्टूबर तक रकम जमा करने को कहा है | जिसको लेकर जेपी एसोसिएट्स की अब मुश्किलें और बढ़ गयी है | साथ ही जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई की वह यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास की जमीन को दूसरी कंपनी को 2500 करोड़ में देना चाहता है | यानी यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास की जमीन का अधिकार जल्द ही किसी अन्य कंपनी को मिल सकता है | सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को करेगा |

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