गुरूद्वारा कमेटी के सहयोग से हुई ज़मानत
बीते दिनो राजीव चैंक मैट्रो स्टेषन पर दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के हज़ूरी रागी जत्थे में दिलरूबा नामक यंत्र बजाने वाले कंवलजीत सिंह द्वारा आपसी तकरार के दौरान अपनी कृपाण से एक षख्स को घायल करने के कारण धारा 307 के तहत मुकद्दमा कषमीरी गेट मेट्रो पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। दिल्ली कमेटी के कानूनी सलाहकार जसविन्दर सिंह जौली ने कंवलजीत सिंह की लगभग तीन महीने बाद हुई रिहाई की जानकारी देते हुए दावा किया कि कमेटी के वकील राकेष मलहोत्रा एवं एच. एस. पोपली की ठोस दलीलो को सामने रखते हुए तीस हज़ारी कोर्ट के माननीय जज अतुल कुमार गर्ग ने आरोपी को जमानत दे दी। कंवलजीत सिंह के परिवार के द्वारा इस मसले पर सहयोग करने के लिए दिल्ली कमेटी का धन्यवाद करने को गैर जरूरी बताते हुए जौली ने कहा कि दिल्ली में बसते सिखो के परिवारों के खिलाफ धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप में पीड़ा पड़ने पर उस परिवार की सहायता करना गुरूद्वारा कमेटी का प्राथमिक फजऱ् है एवं हमने अपनी बनती जि़म्मेदारी निभाने का यह एक छोटा सा प्रयत्न किया है।
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