एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो बिल्डरों पर लगाया 10 लाख जुर्माना
ABHISHEK SHARMA
प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो बिल्डरों पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। दोनों बिल्डर साइट में निर्माण सामग्री बिना ढके निर्माण कार्य चला रहे थे। इस पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को 15 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। ग्रैप का सख्ती से पालन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर को 8 जोन में बांटा है।
प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माणधीन साइटों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में ओएसडी शिव प्रताप शुक्ल ने टीम के साथ औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान टेक जोन 4 में भूटानी इंफ्रा टेक के प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य चल रहा था। वहां एनजीटी के नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण सामग्री सड़क पर बिना ढके रखी हुई थी। ऐसे में ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह सेक्टर 4 में एच एंड एस बिल्डर आॅफ बुलेवर्ड वाॅक पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होता दिखा। बिल्डर ने साइट पर निर्माण सामग्री को ढक कर नहीं रखा था। इस पर भी ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
Discover more from tennews.in: National News Portal
Subscribe to get the latest posts sent to your email.