डीजीएचएस का आदेश , दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना संक्रमित गरीब मरीजों का करना होगा फ्री इलाज

Rohit Sharma

Galgotias Ad

नई दिल्ली :– राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने राजधानी दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना पीड़ित गरीबों का फ्री इलाज करने का आदेश दिया है। इसके लिए बेड रिजर्व रखने को कहा गया है।

डीजीएचएस ने तीन दिन में इस आदेश का पालन करने को कहा है, जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ ऐक्शन की चेतावनी भी दी गई है।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने 50 बेड से ज्यादावाले सभी प्राइवेट अस्पतालों को अपने सेंटर में 20 पर्सेंट बेड कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल करने को भी कहा है।

डीजीएचएस की तरफ से जारी आदेश में कुल 42 अस्पतालों की सूची जारी की गई है। उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रिजर्व बेड की संख्या भी बताई गई है।

सभी अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने पर एक घंटे के अंदर उसका इलाज जरूरी है। इसके बाद मरीज की हालत के अनुसार डॉक्टर उसे भर्ती करने के लिए कदम उठाएंगे।

अगर अस्पताल में बेड या वेंटिलेटर खाली ना हो तो मरीज को दूसरे अस्‍पताल में एडमिट कराने की भी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। मरीज को माइल्ड लक्षण होने पर होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजना होगा।

अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सूरत में मरीज को वेटिंग एरिया में तीन घंटे से अधिक इंतजार नहीं करना पड़े। अस्पताल में एडमिट मरीजों को सुबह चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को चाय, रात में भोजन व दो बार फल देना जरूरी है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.