गोपाल राय का बयान , पटाखा जलाने और बेचने पर 6 साल की होगी जेल , अधिकारियों को दिए निर्देश

ROHIT SHARMA

नई दिल्ली :– दिल्ली में पटाखे जलाने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सख्त कार्यवाही करने के आदेश अधिकारियों को दिए है । उन्होंने कहा कि अगर कोई पटाखा जलाता है या बेचता है तो उसको 1 से 6 साल तक कि सजा होगी।

 

 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

 

 

गोपाल राय ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की।

 

 

मंत्री गोपाल राय ने कहा, ”ऐसे अपराध में जुर्माना लगाए जाने और कम से कम डेढ़ साल से लेकर अधिकतम छह साल तक जेल की सजा का प्रावधान है.”

 

 

 

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।

 

 

दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह पटाखों की बिक्री और जलाए जाने पर सात नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।


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