ग्रेटर नोएडा : एनजीटी के नियमों का उल्लंघन, बिल्डर और फैक्ट्री पर लगाया जुर्माना
ABHISHEK SHARMA
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैला रहे एक बिल्डर और कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर द्वारा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन नही किया गया है। जिसके चलते बिल्डर पर 50000 और कंपनी पर ₹30000 का जुर्माना ठोका गया है।
प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड को दोनों जगहों पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होता हुआ मिला। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्राधिकारी डॉ अर्चना द्विवेदी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 16b में पीकेएस टाउन सेंट्रल का प्रोजेक्ट है।
उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर 10 सितंबर को टीम ने साइट का निरीक्षण किया था। यहां निर्माण कार्य चल रहा था। प्रोजेक्ट के पिछले हिस्से में मिट्टी की खुदाई की गई थी। मिट्टी को सड़क पर खुले में भंडारित किया गया था, जो हवा में उड़ रही थी, उससे वायु प्रदर्शन हो रहा था।
एनजीटी के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के कारण बिल्डर पर ₹50000 का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं सूरजपुर के औद्योगिक क्षेत्र साइट-सी के प्लॉट नंबर एच-25 के बाहर निर्माण सामग्री और मिट्टी पड़ी थी। वाहनों के आवागमन से मिट्टी उड रही थी। कंपनी पर ₹30000 का जुर्माना लगाया गया है।
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