केबिल सेवा उपभोक्ता 31 जुलाई तक रजिस्टेशन कार्ड अपने केबिल आपरेटर से प्राप्त करेंःडीएम

GREATER NOIDA LOKESH GOSWAMI 

जिलाधिकारी एन पी सिंह ने जनपद के समस्त केबिल आपरेटरर्स एवं केबिल सेवा प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं का आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेष केबिल टेलीविजन (प्रस्तुतिकरण) नियमावली 1997 के नियम-6 के तहत केबिल सेवा प्राप्त कर रहे प्रत्येक उपभोक्ता को रजिस्टेªषन कार्ड जारी किये जाने की अनिवार्य व्यवस्था का प्राविधान है।श्री सिंह ने जनपद के समस्त केबिल सेवा प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं का आहवान किया है कि उनके द्वारा आगामी 31 जुलाई 2016 तक प्रत्येक दषा में अपने केबिल आॅपरेटर्स से रजिस्टेªषन कार्ड प्राप्त कर लिया जाये, इसी के साथ साथ जो भुगतान प्रत्येक माह केबिल आपरेटर्स को उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है उसकी रसीद भी प्रत्येक माह प्राप्त की जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सभी केबिल आपरेटर्स को भी निर्देषित किया है कि उनके द्वारा अपने सभी उपभोक्ताओं को रजिस्टेªषन कार्ड एवं प्रत्येक माह भुगतान की रसीद देने के लिये बाध्य होगें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित नियमावली के तहत नियमानुसार जिला प्रषासन की ओर से कार्यवाही की जायेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये बच्चों को आॅनलाईन आवेदन करते समय आधार कार्ड से लिंक करना होगा जरूरीःडीएम।जिलाधिकारी एन पी सिंह ने समस्त षिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों एवं छात्र-छात्राओं को जानकारी देते हुये उनका आहवान किया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से षैक्षिणक सत्र 2016-17 में पूर्वदषम छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा-9 व 10 एवं दषमोत्तर छात्रवृत्ति/षुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत कक्षा 11 व 12 तथा समूह 1,2,3 व 4 के पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण व नये छात्रों के आॅनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2016 से आरम्भ हो रही है। जिसमें सम्बन्धित छात्र एवं छात्राओं द्वारा अपने आधार कार्ड नम्बर/इन्रोलमेंट नम्बर भरा जाना अनिवार्य है।श्री सिंह ने बताया कि यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा आॅनलाईन आवेदन भरते समय आधार कार्ड का नम्बर अंकित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित आवेदन पत्र छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति के भरा नहीं जायेगा। जिलाधिकारी ऐसे छात्र/छात्राओं का आहवान किया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके द्वारा अपने आधार कार्ड तत्काल बनवाये जाने की कार्यवाही कर ली जाये ताकि उन्हें छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति की धनराषि नियमानुसार प्राप्त हो सकें।-राकेष चैहान सूचनाधिकारी।
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