दिल्ली : ‘आई लव केजरीवाल’ वाले संदेश पर चालान के मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस , माँगा जवाब 

By Ten News Network

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑटोरिक्शा पर ‘आई लव केजरीवाल’ लिखे होने की वजह से चालक को थमाए गए 10 हजार रुपये के चालान को चुनौती देने वाली याचिका पर आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

 

जस्टिस नवीन चावला ने दिल्ली सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर ऑटो चालक की याचिका पर उनका रुख पूछा जिसने दावा किया है कि कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।

 

दिल्ली सरकार के वकील और पुलिस ने अदालत को बताया कि 10 हजार रुपये का चालान क्यों काटा गया, इसका अध्ययन करने के लिए समय जरूरी है और इस बारे में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

 

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि संभवत: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गई जिस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर पाबंदी होती है। ऑटो चालक के वकील ने चुनाव आयोग की दलील का विरोध करते हुए कहा कि पहली बात तो यह राजनीतिक इश्तहार नहीं है और अगर है भी तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह याचिकाकर्ता के खर्च पर किया गया है ना कि राजनीतिक दल के खर्च पर। उन्होंने कहा कि आचार संहिता में किसी व्यक्ति के खर्च से राजनीतिक विज्ञापनों की बात नहीं है।

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा उन ऑटोरिक्शा चालकों पर भारी जुर्माना लगाकर निशाना साध रही है, जिन्होंने अपने रिक्शों पर ‘आई लव केजरीवाल’ पेंट करा रखा है। राजधानी में एक ऑटोरिक्शा चालक पर अपने ऑटोरिक्शा पर ‘आई लव केजरीवाल’ लिखने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की खबर का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने भाजपा से गरीबों को निशाना बनाना बंद करने को कहा।

 

उन्होंने ट्वीट किया, ”भाजपा अपनी पुलिस से गरीब ऑटो वालों के झूठे चालान करवा रही है। इनका कसूर केवल ये है कि इन्होंने ‘आई लव केजरीवाल’ लिखा है। गरीबों के खिलाफ इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। मेरी भाजपा से अपील है कि गरीबों से बदला लेना बंद करे।

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