बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बाप को आजीवन कारावास की सजा

ABHISHEK SHARMA

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Greater Noida : दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिता ने दो वर्ष पूर्व 13 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के मामा ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित पिता पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  पीड़िता के मामा ने घटना की रिपोर्ट चार जून 2018 को नोएडा के फेस-2 थाने में दर्ज कराई थी।

कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़ित की मां ने बताया कि उसके पांच बच्चे हैं। पीड़ित बेटी सबसे बड़ी है। मई 2018 में पति ने पिटाई करने के बाद उसे घर से निकाल दिया था। करीब 10 दिन बाद पीड़ित बेटी ने फोन कर पिता द्वारा की गई दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी थी।

न्यायालय में पीड़िता ने अपनी गवाही में कहा कि मां के जाने के बाद पिता ने उसके साथ 5 से 6 दिन गलत काम किया था। मेडिकल रिपोर्ट व बयान के आधार पर न्यायालय ने पिता को सजा सुनाई।

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