GAUTAM BUDH NAGAR DISTRICT MAGISTRATE’S OFFICE – PRESS RELEASE-26/11/13
उत्तर प्रदेष के पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेषक नीलम
अहलावत ने ष्षैक्षणिक वर्ष 2013-14 में दषमोत्तर
छात्रवृत्ति एवं षुल्कप्रतिपूर्ति योजना के तहत
छात्र/छात्राओं के द्वारा आनलाईन भरे जा रहे आवेदन
पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि कतिपय
षिक्षण संस्थाओं/कालेजों के द्वारा आवेदन पत्र के
जमा करने के प्रमाण स्वरूप प्राप्ति रसीद सम्बन्धित छात्रों को
निर्गत नहीं की जा रही है एवं कुछ संस्थाओं द्वारा यदि
निर्गत भी की जा रही है तो बिना दिनांक एवं मुहर तथा
हस्ताक्षर के वापिस दी जा रही है जो कि नियमावली में अंकित
निर्देषों के विपरीत है।
निदेषक नीलम अहलावत ने जनपद की समस्त षिक्षण
संस्थानों को निर्देष दिये है कि छात्र/छात्राओं
के आवेदन पत्र के साथ जमा की गयी प्राप्ति रसीद पर सक्षम अध्
ि
ाकारी/कर्मचारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं संस्थान
की मोहर लगाकर ही छात्रों को अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद
दी जाये, जिससें कि भविष्य में छात्र अपने आवेदन पत्र की
टैªकिंग भी आसानी से कर सकें।
दूसरी ओर छात्र/छात्राओं द्वारा आनलान भरे जा
रहे आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-36 “अनुमोदित वार्षिक
नाम रिफन्डेबिल अनिवार्य षुल्क” के काॅलम में षून्य ध्
ानराषि अंकित की जा रही है जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि उक्त
कालम में छात्र से सम्पूर्ण वर्ष में ली जाने वाली फीस
की धनराषि अंकित की जानी चाहिये जिससे संस्थान द्वारा बाद
में छात्र को वापिस की जाने वाली धनराषि षामिल न हो।
उन्होंने सभी पात्र छात्रों का आहवान किया है
कि सम्बन्धित कालम- 36 में संस्थान/कालेज द्वारा वर्ष
के दौरान ली जाने वाली नान रिफण्डेबिल फीस का अंकन
करते हुये ही फार्म सम्मिट किया जाये।
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जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने जानकारी देते
हुये अवगत कराया है कि माह दिसम्बर 2013 के आबंटन के
सापेक्ष विपणन गोदामों पर दिनांक 23से30 नवम्बर 2013
तक निगर्मन करा दिया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त
राषन कार्ड धारकों का आहवान किया है कि वे अपना
राषन निर्धारित तिथियों पर अपने राषन डीलर्स से प्राप्त कर
ले।