सरकार ने लैंड ड्यूज पेमेंट के ब्याज में की कटौती, गौतमबुद्धनगर के 5 लाख आवंटियों को होगा फायदा

Abhishek Sharma

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उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के तीन विकास प्राधिकरण के पांच लाख से अधिक आवंटियों को एक बड़ी राहत देते हुए शासनादेश जारी किया है। सरकार ने इस आदेश के साथ ही नोएडा में लैंड ड्यूज की पेमेंट पर लगने वाले ब्याज की दरों में कटौती की है। ब्याज दरों में करीब 3 फीसदी की कटौती करते हुए सरकार ने नोएडा के तमाम बिल्डर्स को बड़ी राहत दी है।

सरकार के आदेश अनुसार, डिफॉल्टर होने पर लिए जाने वाले ब्याज की दर भी 3 फीसदी होगी। आदेश के अनुसार, नोएडा के प्राधिकरण साल में दो बार जनवरी और जुलाई में ब्याज दरों का निर्धारण कर सकेंगे, इसके लिए आधार के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, 3 साल के लोन के लिए एसबीआई की एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट्स) के साथ एक पर्सेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ा जाएगा। इसमें जो आंकड़ा मिलेगा, उसे 0.5 तक आगे बढ़ाकर पूर्ण अंक बनाया जा सकेगा। इसका लाभ सीधे तौर पर उन लोगों को मिलेगा, जो कि आवंटी हैं।

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि 22 मार्च से 30 सितंबर के बीच किसी भी पेमेंट हेड पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर इस अवधि में कोई बिल्डर साधारण ब्याज के साथ भी पैसे नहीं दे पाता तो इस पूरी अवधि के लिए उसे चक्रवृद्धि ब्याज ही देना होगा।

बताया जा रहा है कि इस संबंध में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने सरकार को प्रपोजल दिए थे, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए ये शासनादेश जारी किया। सरकार के इस आदेश से नोएडा के करीब 400 बिल्डर्स को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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