रेरा कोर्ट में 184 मामलों पर हुई सुनवाई, बायर्स के हक़ आए कई फैसले
Abhishek Sharma
Greater Noida (27/02/19) : ग्रेटर नोएडा के गामा-2 स्थित यूपी रेरा की पीठ एक और दो ने 184 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान पीठ-2 ने कृष्णा इंफ्राहोम्स को बायर्स के पैसे लौटाने का आदेश दिया। सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मामलों में भी बिल्डर को बायर्स को पैसा लौटाने के लिए कहा।
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रेरा पीठ-2 के सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि विभिन्न बिल्डरों के कुल 112 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें जेएम हाउस, कृष्णा इंफ्राहोम्स, सनसिटी हाईटेक, अंसल, जेएसएस बिल्डकॉन, लोटस डिवेलपर्स आदि बिल्डर शामिल थे। कृष्णा इंफ्राहोम्स के मामलों पर बिल्डर को बायर्स के पैसे वापस लौटाने का आदेश दिया गया है। बिल्डर ने बायर्स को वर्ष 2015 में पजेशन मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। बायर्स ने पैसा वापस दिलाने की मांग की थी।
बिल्डर को कुल जमा धनराशि का 25-25 प्रतिशत की चार किस्तों में पैसा वापस लौटाना होगा। अप्रैल माह से किस्त शुरू होगी। उसके बाद मई, जून और जुलाई में पैसा वापस करना होगा। उन्होंने बताया कि वहीं सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मामलों में भी धनराशि लौटाने का आदेश दिया है। वहीं, रेरा की पीठ-1 ने कुल 72 मामलों पर सुनवाई की। सभी में बिल्डर से जवाब मांगा है।