अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा के माॅल में भी मिलेगी शराब, मानक पूरे करने के बाद मिलेगा लाइसेंस
ABHISHEK SHARMA
दिल्ली की तर्ज पर अब नोएडा ग्रेटर नोएडा के मॉल में भी शराब की आपूर्ति हो सकेगी। प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। अभी नोएडा के सेक्टर 74 स्थित एक मॉल में लाइसेंस जारी किया गया है। एक मॉल में कई दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि सरकार ने इस साल मॉल में शराब की बिक्री का लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया था। लॉकडाउन के कारण अभी तक लाइसेंस का कोई आवेदन नहीं आया था। लेकिन अब आवेदन आने शुरू हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि नोएडा के सेक्टर 74 स्थित नॉर्थ आई मॉल के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया है। इसी मॉल के लिए एक और आवेदन आया है। एक लाइसेंस की फीस ₹12 लाख वार्षिक है। इस वित्तीय वर्ष के काफी माह निकल चुके हैं, उसी आधार पर लाइसेंस फीस ली जाएगी।
एक मॉल में एक से अधिक दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दुकान पर केवल महंगी शराब की बिक्री होगी।
बता दें कि जिले में अंग्रेजी शराब की 115, बीयर की 129 और देसी शराब की 114 दुकानें हैं। लाइसेंस लेने के लिए मॉल में 500 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल होना जरूरी है, जिसके आधार पर आबकारी विभाग लाइसेंस जारी करेगा।
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