दिल्ली :– सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की ओर से सील किए गए एक मकान का ताला कथित रूप से तोड़ने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी के खिलाफ उनके अवमानना नोटिस जारी किया है। जिसको लेकर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आपको बता दे कि शीर्ष न्यायालय ने निगरानी समिति की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए तिवारी को 25 सितंबर को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।
इसी विषय पर आज मनोज तिवारी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भृष्ट अधिकारी ने एक मकान को डेरी बताते हुए पर सीलिंग कर दी , लेकिन उस मकान के अंदर सिर्फ दो पशू पाल रखे थे । वो दूध नही बेचते थे अपना जीवन यापन कर रहे थे । वही कुछ भृष्ट अधिकारी ने उस मकान की सीलिंग कर दी , जोकि ये बिल्कुल गलत है । जिसका मेने विरोध किया । हाँ मेरी गलती है कि मैने कानून को हाथ मे लिया , लेकिन अगर कानून अपना रवैया सही रखेगा तो में ऐसा कदम नही उठता ।
वही उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की ओर से सील किए गए एक मकान का ताला कथित रूप से तोड़ने के खिलाफ मुझे अवमानना नोटिस जारी किया। मुझे समन मिलने पर न्यायधीश के सामने जाऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा ।
वही दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा । उनका कहना है कि आज तक दिल्ली के निवासियों के दिल्ली सरकार ने कुछ नही किया । अरविंद केजरीवाल सिर्फ दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहते है ।