21 जून से उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए नियम होंगे लागू, पढ़े क्या है नई गाइडलाइंस

Ten News Network

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लखनऊ :– उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 21 जून से नए कोरोनोवायरस के दिशानिर्देशों का पालन करने की घोषणा की है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक बाजारों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गयी है, जबकि रेस्तरां को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।

 

हालांकि, अगर किसी जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 500 का आंकड़ा पार करती है, तो उस क्षेत्र को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। नए दिशा-निर्देश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर प्रभावी होंगे।

 

यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी आदेश में दुकानों और बाजारों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। पूरे राज्य में शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि के कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। सरकारी कार्यालय पूरी ताकत से काम करेंगे और एक समर्पित कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा।

निजी कार्यालय घर से काम को प्रोत्साहित करेंगे, हालांकि, अगर वे कर्मचारियों को बुलाते हैं तो उन्हें भी सरकारी कार्यालयों के लिए समान दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। रेस्तरां, भोजनालय आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें अपने प्रवेश द्वार पर थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र की व्यवस्था करनी होगी। मॉल को समान व्यवस्था के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

नए दिशानिर्देश कोविड प्रोटोकॉल के सख्त कार्यान्वयन के साथ-साथ विवाह समारोहों में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति देंगे। पार्कों और चिड़ियाघरों के साथ एएसआई के स्मारकों को उनके पूर्व-निर्धारित समय के अनुसार संचालित करने की अनुमति होगी।

धार्मिक स्थलों पर एक बार में 50 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों पर दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी, जबकि तीन पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा तीन लोगों को बैठने की अनुमति होगी।

शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, जबकि संबंधित विभाग के निर्देश के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करनी होंगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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