बिना अनुमति निर्माण कार्य करा रही 13 संस्थाओं को नोटिस, एनजीटी के नियमों का हो रहा था उल्लंघन

ABHISHEK SHARMA

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नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 13 संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। यह लोग बिना अनुमति के निर्माण कार्य कर रहे थे।

अनुमति निवेश मित्र डॉट यूपी डॉट एनआइसी डॉट इन से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद ही कोई भी निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में वायु अधिनियम 1987 की धारा 21 के तहत विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रीतानंद बालबेड प्लाट नंबर 4 सेक्टर 125 नोएडा, मंगला एग्रो फूड एलएलपी सेक्टर 128 नोएडा, एसएएस. साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 01/बी सेक्टर 142 नोएडा, लॉजिक इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 150 सेक्टर-एस.सी.-01/बी नोएडा,
दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी एसएस-2 सेक्टर 122 नोएडा, कुएनफोटेक बेन्नटी ए-8 सेक्टर 68 नोएडा, कुलीमैन एंड कंपनी एफसी-6 सेक्टर 16 ए नोएडा, एशियन सोसायटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन प्लाट नंबर ए-2 सेक्टर 125 नोएडा, एसकेएस एजुकेशन प्लाट नंबर एसएस सेक्टर 137 नोएडा, एआर एयरवेज एफसी-21,22 सेक्टर 16 ए नोएडा, लॉजिक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 150 सेक्टर-एससी.-01/ए नोएडा, स्ट्रंग बीजप्रोप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर एस सी.-02/ए 7, सेक्टर 150 नोएडा, समृद्धि बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर एस.सी.-02/ई., सेक्टर 150 नोएडा सम्मिलित हैं।

 

इसके अलावा पीकेएस बिल्डमार्ट (पीकेएस टाउन सेंट्रल) प्लाट नंबर सी-4 सेक्टर 16 बी ग्रेटर नोएडा तथा श्री राधा स्काई पार्क प्लाट नंबर जीएच.- 05 सेक्टर 16 बी ग्रेटर नोएडा को नोटिस जारी किया है।

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