गौतम बुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू, जाने किन चीजों पर रहेगी छूट
Ten News Network
Noida: गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन द्वारा रात्रि कर्फ्यू की अवधि अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है। अब रात आठ बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे जिले में कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान नोएडा में किसी भी तरह के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। नोए़डा से सटे दिल्ली में सोमवार रात से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतमबुद्ध जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में जिले में कोरोना के 425 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 3 मरीजों की मौत हो गई।
आपको बता दें कि पहले जिले में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में में नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 7 बजे तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस यातायात, आपदा प्रबंधन, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नगर पालिका सेवाएं और आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखा कर आवागमन कर सकते हैं।
रात्रि कर्फ्यू के दौरान प्रशासन के द्वारा दी गई छूट के अलावा किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही नाइट कर्फ्यू में छूट होगी।
सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी आईडी कार्ड दिखाकर अपनी ड्यूटी पर आ जा सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवागमन में कोई रुकावट नहीं आएगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर यात्रा की अनुमति हासिल कर सकते हैं।