नोएडा: डूब क्षेत्र में 15 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने पर नही मिलेगी रजिस्ट्री

Rohit Sharma

Galgotias Ad

Noida: आप डूब क्षेत्र में कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या नोएडा के 81 गावों की आबादी की जमीन पर बनी किसी ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है तो ऐसी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी रजिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटा लें। अन्यथा आप फंस सकते हैं। अब इन दोनों की रजिस्ट्री कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित अथॉरिटी से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है।

पिछले दिनों जिला आपदा प्रबंधन कमिटी ने यह आदेश दिया था कि एक्ट के मुताबिक डूब क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जा सकता, जिसके चलते निर्मित मकान की रजिस्ट्री तो होगी ही नहीं। साथ ही जो खाली प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जाएगी उसमें संबंधित अथॉरिटी यह एनओसी देगी कि इस पर वर्तमान में निर्माण नहीं है और प्लॉट का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाएगा।

जिला आपदा प्रबंधन कमिटी के आदेश में यह भी है कि नोएडा के गावों में आबादी की जमीन पर बनी सिर्फ ऐसी बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो सकती है जो कि 15 मीटर तक ऊंची हो।

यदि आबादी की जमीन पर बनी किसी ऊंची बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हैं और फ्लैट के फ्लोर की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है तो रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने पहले ऐसे फ्लैटों या डूब क्षेत्र के प्लॉटों की रजिस्ट्री करा रखी है वो आगे नहीं बेच सकते। ऐसे में जो लोग खरीदेंगे उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी।

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