पार्टी आयोजन से पूर्व लेनी होगी अनुमति

नव वर्ष पर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर मनोरंजन टैक्स वसूला जाएगा। इसे लेकर अपर जिलाधिकारी ;वित्त व राजस्वद्ध ने सभी क्लबों, बाॅर, रेस्टोरेंट आदि को नोटिस भेज कर निर्देशित किया है कि वह अपने संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की इजाजत लेने के साथ मनोरंजन टैक्स पूर्व में चुका दें। अगर कोई टैक्स नहीं जमा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी ;वित्त व राजस्वद्ध भगवान सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, बाॅर, क्लब आदि में नववर्ष की पूर्व संध्या पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खानपान, मद्यपान व्यवस्था के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पाश्चात्य संगीत एवं डीजे की धुनों पर आधारित साॅस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व स्वामियोंव प्रबंधकों को प्रवेश शुल्क जिला मनोरंजकर कार्यालय जमा कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। एडीएम ने समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, बार एवं क्लबों के प्रबंधकों को चेतावनी दी कि है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर यदि कहीं पर कोई मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तावित हो, तो उसकी अनुमति निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्रा प्रस्तुत कर जिला मनोरंजन कार्यालय से पूर्व अनुमति प्रत्येक दशा में प्राप्त करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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