घरेलु सहायिका से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Greater Noida : गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने घरेलु सहायिका से दुष्कर्म कर उसको गर्भवती करने वाले दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। आरोप था कि शादी का झांसा देकर शख्स ने छह महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

घटना के दौरान पीड़ित नाबालिग थी। मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।  मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र  न्यायाधीश निरंजन कुमार ने की। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि छह जुलाई 2016 को पीड़ित पिता ने नोएडा के सेक्टर 39 में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी नाबालिग है और घरेलु सहायिका है। आरोपित वीरू  निवासी खुर्जा बुलंदशहर ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और छह महीने तक  उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने जब शादी करने के लिए कहा तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद पीड़िता छह महीने तक गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी जब पीड़िता को हुई तो वह बेहोश हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाह कोर्ट में पेश हुए।

अस्पताल की अल्ट्रासाउंट रिपोर्ट भी लगाई गई कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। कोर्ट ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपित वीरू को दोषी मानते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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