नई दिल्ली :– दिल्ली में कोरोना के केस कम होने पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी , अब अनलॉक 8 के जरिए साप्ताहिक बाज़ारों को छूट दी गई है , लेकिन सभी को कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि अब सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर साप्ताहिक बाजार को बंद करने का अधिकार भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एमसीडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर के पास होगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) साप्ताहिक बाजारों को खोलने के बारे में आदेश जारी कर दिया है। सभी ऑथराइज़्ड साप्ताहिक बाजार को लगाने की इजाजत दी है, लेकिन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि रोड साइड्स पर कोई भी बाजार नहीं लगे। बाजारों को लेकर जो एसओपी बनाई गई है।
डीडीएमए की गाइडलाइंस के मुताबिक जिन जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगाने को लेकर नियम बनाए गए हैं, उन्हीं जगहों पर बाजार लगे। साथ ही अनऑथराइज्ड बाजार नहीं लगे और अगर ऐसा होता है तो अधिकारियों की जवाबदेही होगी।
ये साप्ताहिक बाजार पास के ग्राउंड्स, स्कूल ग्राउंड में लगाए जा सकते हैं। बाजारों में वेंडर्स और ग्राहकों के आरटीपीसीआर व एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था हो और रैंडम बेसिस पर चेकिंग की जाए। अभी एमसीडी- एनडीएमसी के हर जोन में एक दिन में केवल एक ही साप्ताहिक बाजार चलाने को भी मंजूरी है। रोड साइड पर बाजार लगाने की इजाजत नहीं है।
साप्ताहिक बाजार में केवल 50 पर्सेंट वेंडर्स को भी आने की इजाजत है। साप्ताहिक बाजार संगठन काफी समय से डीडीएमए और दिल्ली सरकार से सभी बाजारों को खोलने की इजाजत देने की मांग कर रहे थे।