नोएडा : रेरा ट्रिब्यूनल ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी का वेतन रोकने का दिया आदेश

Rohit Sharma / Rahul Kumar Jha

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बिल्डर से आरसी की रकम की वसूली में हीला हवाली करने पर रेरा ट्रिब्यूनल ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम का नवंबर का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश भूसम्पदा अपीलीय अधिकरण ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को छह बार बिल्डर से आरसी की रकम की वसूली का आदेश किया । पहला आदेश जनवरी 2019 में किया गया था। इससे नाराज ट्रिब्यूनल ने डीएम का वेतन रोकने आदेश दिया है।

ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य तेज बहादुर सिंह और तकनीकी सदस्य कमलकांत ने बताया कि शिकायतकर्ता बाबुल अवध किशोर सिंह ने सुपरटेक बिल्डर से सीजार सुइट्स में चार फरवरी 2013 को फ्लैट लिया था। 20 दिसंबर 2016 को उन्होंने सारा भुगतान कर दिया था। बिल्डर ने अक्तूबर 2016 में प्री पजेशन दिया था।

शिकायतकर्ता ने रेरा को बताया था कि ग्रेटर नोएडा अथारिटी व बिल्डर ने उसके साथ छल किया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी ने तीन अप्रैल 2018 को बिल्डर को खरीदार को 34.73 लाख तथा बैंक की दर से ब्याज अदा करने का निर्देश दिया था लेकिन बिल्डर ने पैसा नहीं वापस किया है।

खरीददार बाबुल अवध किशोर सिंह ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। ट्रिब्यूनल ने 31 जनवरी 2019 को बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की थी। डीएम को वसूली करने को कहा था। उसने पांच मार्च, तीन मई, छह जून, आठ जुलाई तथा आठ अगस्त को गौतम बुद्ध नगर के डीएम को रिकवरी के लिए पत्र भेजा लेकिन डीएम ने रिकवरी नहीं करायी , न्यायिक सदस्य तेज बहादुर सिंह ने कहा कि डीएम ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली।

आपको बता दे की चार सितंबर को डीएम की तरफ से तहसीलदार विनय प्रताप सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया था कि डीएम ने बिल्डर की 3.80 करोड़ की सम्पत्ति बंधक कर ली है। उसकी नीलामी 20 सितंबर को होनी है। इसी नीलामी की रकम से आरसी की रकम 71 लाख 16 हजार न्यायाधिकरण में जमा कर दी जाएगी।

इसके बाद से डीएम ओर से आज तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है , जिसके चलते उनके खिलाफ आदेश पारित करना पड़ा |  उन्होंने कहा कि अगर वह रिकवरी नहीं कराते हैं तो नवंबर का वेतन उन्हें दिसंबर में नहीं मिलेगा।

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