नोएडा में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई धारा 144 , पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस

Rohit Sharma

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नोएडा :– दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर पुलिस ने आज गाइडलाइंस जारी की। मिली जानकारी के अनुसार, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस ने धारा-144 को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

 

धारा 144 लागू होने पर जिले में चार या उससे ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर रोक रहेगी। अगर कोई शख्स इसका उल्लंघन करता है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

 

अमूमन धारा-144 भीड़ को रोकने के लिए लगाया जाता है। कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा।

 

पुलिस की गाइडलाइन्स के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यक्ति का अंदर और बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

 

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, सभागार और मनोरंजन पार्क 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे। किसी भी सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी -विवाह संबंधित समारोह में 30 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जबकि किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग और 10 साल तक के बच्चे घर पर ही रहेंगे।

 

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी करने के दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए था। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की ही तरह लागू रहेगी। यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा।

 

 

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