गौतमबुद्धनगर में 31 अगस्त तक बढाई धारा-144, अनलॉक 3 के नियम नही होंगे लागू

ABHISHEK SHARMA

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उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर जिले में अनलॉक 3 के नए गाइडलाइन्स लागू नहीं होंगे। यहां पर बढ़ते हुए कोरोना के मरीज की संख्या को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है ताकि चार से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 अगस्त तक लागू किये गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जगह शामिल होंगे।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल या धार्मिक संबंधि सम्मेलन नहीं होंगे साथ ही साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैलियां निकालने की भी पूरी मनाही है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, इस एरिया में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान फेस्क मास्क या बिना कवर के किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।

साथ ही साथ थूकना भी नहीं है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की सलाह दी गई है।

आदेश के अनुसार, प्रत्येक शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसके दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही उपलब्ध होंगी बाकी बाहरी आवाजाही निषिद्ध रहेगी।

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