69 हजार शिक्ष भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी राहत
Abhishek Sharma
उत्तर प्रदेश सरकार की गले की फांस बन चुकी 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, याचियों ने डबल बेंच के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। बड़ी पीठ ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के फैसले से शिक्षक भर्ती प्रकिया को झटका लगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाईकोर्ट जा सकते हैं।
दरअसल, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनेल के समक्ष भेजने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच की इस रोक के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली थी।
हालांकि, इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 12 जून को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी।
बेंच ने योगी सरकार की 3 स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया था। डबल बेंच के इस आदेश के खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।