यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, नोएडा-दिल्ली बाॅर्डर बंद करके रखना होगा
Abhishek Sharma
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से दिल्ली तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यात्रा प्रतिबंध जारी रखना होगा। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि ऐसा कदम उन्हें इसलिए उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में COVID-19 मामले, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से 40 गुना तक अधिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सीमा खोलने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह सचिव ने तीनों राज्यों की मीटिंग बुलाई थी।
हरियाणा और दिल्ली ने कहा कि दो राज्यों के बीच आवागमन में अब कोई रुकावट नहीं है। बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कहा कि दिल्ली में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर पूरी तरह से नहीं खोले जा सकते।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यूपी केवल जरूरी सामानों के लिए ही सीमा खोलने को राजी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा की दिल्ली में कोरोना के मामले 32 हजार को पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में मरने वालों की संख्या 40 है।
इस तरह तुलना करके देखें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मरने वालों की संख्या नोएडा और गाजियाबाद से 25 गुना अधिक है।