यूपी रेरा ने पैरामाउंट बिल्डर को गोल्फ फॉरेस्टे प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराने का दिया आदेश
ABHISHEK SHARMA
Greater Noida (22/09/19) : यूपी रेरा की पीठ एक ने पैरामाउंट बिल्डर को गोल्फ फॉरेस्टे प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराने का आदेश जारी किया है। बिल्डर को 30 दिन का समय दिया गया है। वहीं पीठ दो ने 70 से अधिक अपंजीकृत प्रोजेक्ट के पर सुनवाई की। उनमें से जयदेव और प्रॉपलारिटी बिल्डर के मामलों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया है।
पैरामाउंट बिल्डर के गोल्फ फॉरेस्टे के खरीदारों ने यूपी रेरा में शिकायत की है। शिकायत पर रेरा की पीठ एक सुनवाई कर रही है। बिल्डर ने अभी तक प्रोजेक्ट को पंजीकृत नहीं कराया है। साथ ही बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। सुनवाई के दौरान पीठ ने बिल्डर को प्रोजेक्ट पंजीकृत कराने का आदेश दिया है। आदेश जारी होने के बाद खरीदारों ने राहत की सांस ली है।
वहीं पीठ दो ने अपंजीकृत प्रोजेक्टों के 70 से अधिक मामलों को सुना। ज्यादातर बिल्डर से पंजीकरण नहीं कराने पर जवाब मांगा गया है। जबकि, जयदेव और प्रॉपलारिटी बिल्डर के मामलों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया है। प्रॉपलारिटी बिल्डर ने प्राधिकरण से जो मानचित्र स्वीकृत कराया था, उसकी वैद्यता 15 जून, 2019 को खत्म हो चुकी है। निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है।
इसी तरह जयदेव बिल्डर ने भी प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य नहीं कराया है। प्रोजेक्ट को भी पंजीकृत नहीं कराया है। खरीदारों का कहना है कि पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनको उम्मीद है कि पीठ खरीदारों को उनका पैसा वापस दिलवाने के पक्ष में फैसला सुनाएगी। 38 बिल्डरों को भेजा जा चुका है।
नोटिस हाल ही में यूपी रेरा ने 38 बिल्डरों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इनमें 21 बिल्डर एनसीआर और 17 एनसीआर के बाहर के हैं। बिल्डरों ने अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। साथ ही प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत भी नहीं कराया है। रेरा पंजीकृत नहीं कराने का कारण पूछा है।
Discover more from tennews.in: National News Portal
Subscribe to get the latest posts sent to your email.