यूपी रेरा ने सनव‌र्ल्ड सिटी प्राइवेट बिल्डर को खरीदारों के पैसे वापस करने के दिए आदेश

ABHISHEK SHARMA

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Greater Noida : ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा दो स्थित यूपी रेरा कार्यालय में पीठ तीन ने सनव‌र्ल्ड बिल्डर परियोजना से जुड़े एक खरीदार के मामले में ब्याज समेत पैसा लौटाने का आदेश दिया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र स्थित सनव‌र्ल्ड सिटी प्राइवेट बिल्डर की परियोजना में खरीदार प्रदीप बाबन चौबे के मामले में पीठ तीन ने आदेश जारी किया है। परियोजना रेरा में भी पंजीकृत नहीं है।

परियोजना में फंसे काफी खरीदारों ने रेरा में शिकायत कर धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। जिसके बाद रेरा ने तकनीकी टीम से परियोजना का निरीक्षण भी कराया था। निरीक्षण के दौरान पता चला कि परियोजना का बाउंड्रीवाल का कुछ काम हुआ है। परियोजना की जमीन पर इमारतों के बजाय घास फूस खड़ी है। वहीं बिल्डर ने कुछ आवंटियों को उनका पैसा लौटाने की सूची पीठ को दी। पीठ ने उसे पूर्णता सत्य नहीं माना।

कहा कि खरीदारों को उनकी जमा धनराशि का कुछ अंश ही भुगतान किया गया है। वहीं बिल्डर ने 20 अगस्त 2019 को यमुना प्राधिकरण में भूखंड सरेंडर करने का प्रार्थना पत्र देने और वहां से पैसा आने पर खरीदारों को भुगतान करने का दावा किया। पीठ ने इस दावे को भी स्वीकार नहीं किया है। पीठ ने कहा है कि यह बिल्डर और प्राधिकरण के बीच का मामला है। खरीदारों से इसका कोई संबंध नहीं है। पीठ तीन ने खरीदार प्रदीप बाबन चौबे के मामले में आदेश जारी करते हुए बिल्डर को खरीदार का 46.87 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में भी 20 से अधिक मामलों में सुनवाई हुई। पीठ में सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी ने चार मामलों में बिल्डर प्रतिनिधि को खरीदारों को देरी से कब्जा देने पर ब्याज देने को कहा है। बिल्डर को बुकिग से कब्जा देने तक ब्याज देना होगा। वहीं सुनवाई के दौरान एक शिकायत को खारिज कर दिया गया।

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