यमुना प्राधिकरण को देना होगा किसानों का 64.7 प्रतिशत मुआवजा 2591 करोड का पडेगा भार

ABHISHEK SHARMA

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Greater Noida : किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के मामले में जेपी इंफ्राटेक को राहत देते हुए आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल ने यमुना प्राधिकरण को झटका दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का पैसा यमुना प्राधिकरण देगा।

आपको बता दें कि इससे प्राधिकरण पर 2591.78 करोड रुपए का भार पड़ेगा। ऑर्बिटेशनल ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद प्राधिकरण अब ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए सरकार को पूरे मामले से अवगत कराते हुए अनुमति मांगेगा।

बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को 4500 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। इस जमीन पर किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना था। शासन ने तय किया कि यह पैसा जेपी इंफ्राटेक की ओर से दिया जाएगा। यह रकम 2591.78 करोड थी।

इसके बाद यह मामला अदालत चला गया अदालत ने इस मसले को आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया। लंबी चली सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। ट्रिब्यूनल ने जेपी को राहत देते हुए कहा है कि किसानों को दिए जाने वाला अतिरिक्त मुआवजा यमुना प्राधिकरण को देना होगा। जेपी इंफ्राटेक को यह पैसा देने के लिए आधार नहीं है।

इस फैसले से यमुना प्राधिकरण को बड़ा झटका लगा है। जेपी इंफ्राटेक ने अपने प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से पूर्णत: प्रमाण पत्र लिया था, लेकिन प्रमाण पत्र देने से पहले नोएडा प्राधिकरण ने यमुना प्राधिकरण में सुरक्षा के तौर पर 41 करोड 14 लाख रूपये जमा कराने के लिए कहा था। ट्रिब्यूनल ने यमुना प्राधिकरण को यह पैसा ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

वही इस बारे में यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले के बारे में वह राज्य सरकार को अवगत कराएंगे और ऊपरी अदालत में अपील की अनुमति मांगेंगे। सरकार के दिशा-निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अब देखना यह है कि प्राधिकरण किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का पैसा देता है या फिर राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर फिर से मुकदमा दायर किया जाएगा।

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