ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट कैंसिलेशन की मार झेल रहे बॉयर्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट कैंसिलेशन की मार झेल रहे बॉयर्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। नेफोमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रेनो वेस्ट के छह बिल्डरों पंचशील, सुपरटेक, एक्जॉटिका, वेदान्तम, अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और अरिहंत इन्फ्रा को नोटिस जारी कर एक माह में अपना पक्ष रखने को कहा है। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से बिल्डरों में हडक़ंप की स्थिति है। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में नोएडा एक्सटेंशन के नाम से मशहूर हुए ग्रेनो वेस्ट में बिल्डरों ने जमकर फ्लैट बुकिंग की थी। 2010 में फ्लैट बुकिंग 1500 से 1800 रुपए के बीच थी। उस दौरान फ्लैट बुक कराने के लिए बिल्डरों ने कई लुभावने ऑफर भी दिए थे। हालांकि बाद में किसानों की ओर से मामला कोर्ट में चला गया और वहां बुकिंग के साथ काम भी रुक गया। इसके बाद नवम्बर 2013 से एक बार फिर काम का सिलसिला शुरू हुआ और इसी के साथ शुरू हो गई बिल्डरों की मनमानी। बिल्डरों ने कोई न कोई कमी निकाल कर पुरानी बुकिंग के सैकड़ों फ्लैट कैंसिल कर दिए। कारण यह था कि नई बुकिंग 3500 से 4000 रुपए तक थी। बिल्डरों की मनमानी से परेशान बॉयर्स ने प्राधिकरण से लेकर शासन—प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को निर्देश दिए कि जिन बॉयर्स की बुकिंग राशि दस फीसदी जमा है उनका फ्लैट कैंसिल न करें, लेकिन बिल्डरों की मनमनी जारी रही। बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाने और फ्लैट बॉयर्स के हित के लिए नेफोमा ने ग्रेनो प्राधिकरण के साथ छह बड़े बिल्डरों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर एक जुलाई 2013 को बिल्डरों को निर्देश दिया था कि वे बॉयर्स से भुगतान स्वीकार करें। लेकिन, बिल्डरों ने हाईकोर्ट के आदेश को तवज्जो नहीं देते हुए डिमांड जमा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नेफोमा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के छह बिल्डरों पंचशील, सुपरटेक, एक्जॉटिका, वेदान्तम, अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और अरिहंत इन्फ्रा को नोटिस जारी कर एक माह में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से सभी बिल्डरों में खलबली मची है। फ्लैट बॉयर्स ने की बैठक ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से उत्साहित फ्लैट बॉयर्स ने शनिवार को नेफोमा के तत्वावधान में एक बैठक कर कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह बिल्डरों को नोटिस जारी कर एक माह के अंदर अपना पक्ष रखने और कैंसिल किए गए सभी फ्लैट रिस्टोर करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि नेफोमा बॉयर्स के हित में लड़ाई जारी रखेगा। सभी ने एक सुर में हाईकोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस फैसले से बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगेगा।
इस मीटिंग में पूरी नेफ़ोमा टीम जिसमे अन्नू खान, संजय नैलवाल, गौरव अग्रवाल , राजन मिश्रा, डा० ज्ञानेश शर्मा, संजीव कुमार, सागर शर्मा, रमेश मिश्रा, रवि शंकर त्रिवेदी, के. बी. सिह, जे. पी पाठक, यशपाल कौर, सचिन वर्मा, राहुल त्रिपाथी, नीटू त्यागी, ललित गुप्ता, विनीत वर्मा, मो. यूनुस, उपकार सिह, कुलभुशन झा, आनन्द, दलवीर सिह, देवकांत के अलावा सैकड़ो फ़्लैट आँनर्स ने भाग लिया ।
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