निर्माण निगम के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

लखनउ, दो जनवरी :भाषा: स्थानीय प्रशासन ने जिला जेल के खराब निर्माण कार्य के लिए राजकीय निर्माण निगम को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आज आदेश दिया।

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी राजशेखर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला जेल का निरीक्षण किया और खराब निर्माण कार्य के लिए निगम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष का समय दिये जाने के बावजूद निगम कार्य पूरा करने में विफल रहा।

अधिकारियों की टीम ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी कैदी भागने नहीं पाये।

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