अतिरिक्त चार्ज के खिलाफ ओमीक्राॅन के आवंटी करेंगे बैठक
प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखंडों और फ्रलैट मालिकों पर लगाए गए एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर ओमीक्राॅन टू सेक्टर के आवंटी आज ;रविवारद्ध बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। आवंटियों द्वारा अतिरिक्त चार्ज लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। जिसके खिलाफ आवंटी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 39 गांवों के किसानों को 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया था। जिससे प्राधिकरण पर करीब 4 हजार करोड़ रुपये का अधिभार पड़ा था। प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों से अतिरिक्त चार्ज वसूला जा रहा है, जबकि आवासीय आवंटियों पर भी अब प्राधिकरण अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। यह अधिभार सिर्फ वर्ष 2005 के बाद अधिग्रहित की गई जमीन पर बसाए गए सेक्टरों के आवंटियों पर ही डाला गया है। जिसमे ओमीक्राॅन वन, टू, म्यू वन, ज्यू आदि सेक्टर शामिल हैं। प्राधिकरण ने इन पर करीब 1450 रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को नोटिस भी भेजी जा रही है। जिससे आवंटियों में हड़कम्प मच गया है। आवंटियों का कहना है कि प्राधिकरण बाद में अतिरिक्त चार्ज नहीं लगा सकता है। जब आवंटन हुआ था, उसी दौरान कीमत बढ़ा कर लेनी चाहिए थी। इसके खिलाफ प्रभावित सभी सेक्टर के आवंटी आ चुके हैं। ओमीक्राॅन टू सेक्टर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष तिलक राम भाटी ने बताया कि आवंटी किसी भी सूरत में अतिरिक्त चार्ज देने के पक्षधर नहीं है। इस संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं और आवंटियों ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला लिया है। कोर्ट केस को देखने के लिए एक समिति बनाई गई है। सभी आवंटियों से एक-एक हजार रुपये चार्ज लिया जा रहा है, ताकि मुकदमें में पैसे की कमी न खले। उन्होंने बताया कि रविवार को सेक्टर में आवंटियों के साथ बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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