नोटबंदीः सरकार ने पैनकार्ड को लेकर नियमों में किए बड़े बदलाव

नोटबंदीः सरकार ने पैनकार्ड को लेकर नियमों में किए बड़े बदलाव
{Dt. 13.12.2016- ta}

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद बैंकों में रुपए जमा कराने या रुपए का लेन-देन कराने को लेकर सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड) की अनिवार्यता को लेकर नियमों में अहम बदलाव किए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स नियम और कानून के तहत प्रावधान 14बी में संशोधन किया है। इस नए नियम के अनुसार अब 50 हजार से 2.5 लाख रुपए तक के जमा राशि पर सरकार नजर रख रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नोटबंदी के बाद से पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। पैन कार्ड देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि कई बार बैंक खाते में जमा करते हैं तो उनके लिए भी नियमों में बदलाव किए हैं। जिनके अकाउंट पैन से जुड़े नहीं हैं, उन्हें अब 50 हजार रुपए से ज्यादा नकदी जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा।

50 हजार रुपए से कम की राशि बार-बार बैंक में जमा कराने पर भी आप आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं। 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने बैंक खाते में कई बार 2.5 लाख या इससे ज्यादा रकम जमा कराते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देगा। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की पूरी जानकारी देनी होगी।

अगर आप बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक से एक दिन में 50 हजार रुपए से अधिक के बैंक ड्रॉफ्ट खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। आप बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक से एक दिन में 50 हजार रुपए से अधिक के पे ऑर्डर्स या बैंकर्स चेक खरीदते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना आवश्यक है। इनकम टैक्स नियम और कानून में समय-समय पर बदलाव किया जाता है।

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