यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहन दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन आयुक्त ने रिफलेक्टर की अनिवार्य ता लागू कर दी है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहन दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन आयुक्त ने रिफलेक्टर की अनिवार्यता लागू कर दी है। इसके तहत सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया गया है।

यदि किसी वाहन में रिफलेक्टर नहीं लगा है, उसके खिलाफ तत्काल चालान की कार्रवाई को पूरा किया जाए। यमुना एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जाए। जिससे वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सके। विगत दिनों कोहरा अधिक पड़ने से यमुना एक्सप्रेस-वे पर कई वाहनों के आपस में टकराने की घटना प्रकाश में आई है। इन घटनाओं का अध्ययन करने पर पाया गया कि अधिकांश वाहनों पर रिफलेक्टर नहीं लगा था। ऐसे में परिवहन आयुक्त रविंद्र कुमार की ओर से संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद रेंज को आदेश पत्र जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किया जाए कि वे सड़क पर उतरकर वाहनों में रिफलेक्टर की जांच करें। यदि वाहनों में रिफलेक्टर नहीं लगा पाया जाए। ऐसे वाहनों का तत्काल चालान किया जाए। मौके पर ही रिफलेक्टर लगवा कर वाहनों का आगे जाने दें।

इसके बाद संभागीय परिवहन कार्यालय गाजियाबाद की ओर से गौतमबुद्ध नगर सहित गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ प्रवर्तन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें गौतमबुद्ध नगर प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष निर्देश यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों को लेकर दिया गया है। जहां पर चौकस निगरानी करने की बात कही गई है।

रिफलेक्टर नहीं लगाने वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश जारी हुए हैं। इसमें यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई का विशेष निर्देश दिया गया है। इसकी जानकारी से प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।

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