हजरतपुर की 60 एकड़ भूमि का अधिग्रहण रद्द

ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में हजरतपुर गांव में करीब 60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया। यह आदेश ऐसी जमीन पर लागू होगा, जिसका किसानों द्वारा मुआवजा नहीं उठाया गया है। जिन किसानों ने जमीन का मुआवजा उठा लिया है, उन्हें इस फैसले से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हाईकोर्ट के इस फैसले से फिलहाल किसी आवंटी पर असर नहीं पड़ेगा। प्राधिकरण ने हजरतपुर गांव में अभी किसी को जमीन आवंटित नहीं की है। भविष्य में यह जमीन ट्रांसपोर्ट हब और उद्योगों के लिए आवंटित की जानी थी। जमीन के कुछ हिस्से पर बोड़ाकी गांव के उन किसानों को भी स्थानांतरित किया जाना था, जिनके मकान दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर (डीएमआइसी) के कारण हटाने पड़ रहे हैं। प्राधिकरण ने गांव की करीब ढाई सौ एकड़ जमीन का 2008 में अधिग्रहण किया था। करीब साठ फीसद किसानों ने मुआवजा उठा लिया। सरजीत आदि समेत 28 किसानों ने जमीन अधिग्रहण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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