नई दिल्ली :– झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है , झारखंड कैबिनेट ने आज संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया |
इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा | इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है |
आपको बता दे की झारखंड राज्य के अलावा किसी भी राज्य ने इतना बड़ा जुर्मना और क़ानूनी सजा का ऐलान नहीं किया है , वही इस बड़े कदम से झारखंड राज्य के लोग कानून का सख्त पालन करेंगे |
दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है. सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं |
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स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है. पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है |
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