जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का शुभारम्भ किया।
जिलाधिकारी एन पी सिंह ने सूरजपुर स्थित बारात घर में गुरुवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शुभारम्भ किया।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि गरीबों को सस्ता राषन उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना चलायी है। यह जनपद का सौभाग्य है कि पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना के संचालन के लिये जिले को चुना गया अभी यह योजना प्रदेष के सभी जिलों में आरम्भ नहीं की गयी है। अतः सभी अधिकारी एवं राषन विके्रता संचालित की गयी योजना के तहत पूर्ण पारदर्षिता के साथ गरीबों तक सस्ता राषन पहुॅचाने का कार्य करें ताकि अन्य जनपदों को यहाॅ के संचालन से सीख मिल सकें।
उन्होनंे बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय अन्न एवं प्रायोरिटी हाउसहोल्ड योजना का संचालन किया गया है जिसमें अन्त्योदय योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न गेहॅू 2 रूपये किलो तथा चावल 3 रूपये प्रति किलो तथा प्रायोरिटी हाउसहोल्ड योजना में प्रति माह प्रति व्यक्ति 3.5 किलोग्राम गेहॅू 2 रूपये किलों व 1.5 किलो चावल 3 रूपये प्रति माह उपलब्ध कराया जायेगा। लिसकी प्रम्येक माह लॅंाच की जायेगी यदि
कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी माखन लाल गुप्ता, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष यादव, जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार, एवं गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
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