Adversely Affected Meat Traders Demand License From District Magistrate

JITENDER PAL- TEN NEWS

गौतम बुद्ध नगर के करीब पैंतीस मीट विक्रेता अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी एनपी सिंह से मिले। वही मीट विक्रेताओं ने जिलाधिकारी से लाइसेंस दिलाने की मांग की। आपको बता दे की जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है और सरकार ने जब से बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया है ।
जब से बूचड़खानों से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए है और वो लोग काफी परेशान है जो सड़क किनारे मीट की दुकाने लगाते है और जिनको पुलिस ने हटाया है । प्रदेश मीट व्यापारियो का बुरा हाल हो गया है । नोएडा मे भी मीट व्यापारियो मे रोष है और बेरोजगार होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है । वही जिलाधिकारी ने विक्रेताओं को भरोसा दिया कि तय मानक पूरा करने पर उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा विभागीय अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
जिलाधिकारी बाद उन्होंने खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव से लाइसेंस के लिए जरूरी शर्तों की जानकारी ली। लाइसेंस के लिए विक्रेताओं को नगर पंचायत एवं संबंधित थाने से कानून व्यवस्था संबंधी अनापत्ति लेनी होगी। इसके अलावा व्यापार करने वाले व्यक्ति का सीएमओ कार्यालय से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, वध किए जाने वाले पशु का पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। व्यापार के लिए धार्मिक स्थल से सौ मीटर की दूरी होना जरूरी है। इसके अलावा दुकान में पांच फीट तक टाइल्स, दुकान के सामने के हिस्से में सीसा या चिक लगानी होगी। कूड़े दान के अलावा पशु क्रूरता नहीं होनी चाहिए। उपकरण एवं दुकान की साफ सफाई प्रतिदिन गर्म पानी से करना अनिवार्य है। इन शर्तों के पूरा होने पर ही लाइसेंस जारी होगा।

 

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