दिल्ली :– बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को साल 2004 के एक मारपीट मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। साथ ही बिधूड़ी के अलावा चार अन्य आरोपियों को भी संदेह के लाभ में बरी करने का आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और दूसरे गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। इसके अलावा मारपीट के बाद अस्पताल से एमएलसी भी नहीं कराई गई थी, जिसके बाद सभी आरोप गलत साबित हो गए।
खासबात यह है कि मारपीट का ये मामला लगभग 15 साल पुराना है। शिकायतकर्ता रामशंकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तत्कालीन सांसद साहेब सिंह वर्मा के सांसद निधि से रतिया मार्ग, संगम विहार का सीमेंटीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
रामशंकर के अनुसार वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उस कार्यक्रम में मौजूद था , वहीं मौजूद रमेश बिधूड़ी ने रिवाल्वर निकालकर शिकायतकर्ता की कनपटी पर तान दी और उसे थप्पड़ मारा ।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि रमेश बिधूड़ी ने मुझे मौके से भागने को कहा, उसके बाद मेरे चिल्लाने से कुछ लोग जुट गए और रमेश बिधूड़ी को ऐसा नहीं करने को कहा। उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने अपनी पिस्तौल उसकी कनपटी से हटाई।
रामशंकर का कहना था कि उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद भी बिधूड़ी उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। कुछ समय बाद पुलिस वाले बिना कोई कार्रवाई किए मौके से चलते बने।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 20 मिनट के बाद रमेश बिधूड़ी बाकी आरोपियों के साथ आए और आते ही रामशंकर के नाक पर दे मारा , वो नीचे गिर पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा । बाकी आरोपी भी रामशंकर को लात-घूसे मारने लगे ।
शिकायतकर्ता के मुताबिक रमेश बिधूड़ी ने पिस्तौल लहराते हुए बाकी आरोपियों से उसे मार डालने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच चार लोगों ने बीच-बचाव किया जिससे उसकी जान बच गई। इम मामले में दस गवाहों की गवाही हुई थी।
रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान में कहा कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे , वो कार्यक्रम स्थल पर सांसद स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा के साथ सुबह साढ़े नौ बजे पहुंचे थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान दस गवाहों की गवाही हुई।
इस मामले में रमेश बिधूड़ी के अलावा आजाद सिंह, महेश पंडित, सुरेश और प्रकाश शामिल है , सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।