कोरोना महामारी के चलते दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कामकाज पर 31 मई तक पाबंदी
Rohit Sharma
नई दिल्ली :– कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की जिला अदालतों के कामकाज पर 31 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी और केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी ।
इससे पहले ये पाबंदियां 23 मई तक लागू थीं. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल के नेतृत्व में हाईकोर्ट की प्रशासनिक और आम पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया है कि पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी ।
प्रशासनिक आदेश में कहा गया है, ‘दिल्ली हाईकोर्ट का कामकाज समान शर्तों पर 31 मई तक निलंबित रहेगा.’ तत्काल मामलों को वेब लिंक के जरिए सूचीबद्ध किया जा सकता है जो सभी कामकाजी दिनों में सुबह नौ बजे से साढ़े दस बजे तक उपलब्ध रहेगा ।
आदेश में कहा गया है कि पंजीयक और संयुक्त पंजीयक समेत हाईकोर्ट में 26 मई से 30 मई तक सूचीबद्ध सभी मुकदमों की सुनवाई को क्रमश: 21 जुलाई और 25 जुलाई के बीच की तारीखों तक स्थगित किया जाता है. इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिला अदालतों में सूचीबद्ध मामलों को भी स्थगित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना उनकी वेबसाइट पर डाली जाएगी ।
तब तक दो खंडपीठ और 10 एकल पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तत्काल मामलों पर सुनवाई करेंगी. तत्काल मामलों पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है कि आज से हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश वीडियो कांफ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने के लिए हर दिन उपलब्ध रहेंगे ।
दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने 24 मार्च से 19 मई के बीच कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 20,726 तत्काल मामलों पर सुनवाई की. हाईकोर्ट में मौजूदा समय में 7 खंडपीठ और 19 एकल पीठ हैं. इससे पहले हाईकोर्ट ने 25 मार्च को अपने और जिला अदालतों के कामकाज पर 14 अप्रैल तक रोक लगा दी थी. इसके बाद इसे तीन मई, 17 मई और फिर 23 मई तक बढ़ाया गया था ।
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