दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में दिया फैसला , 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना वायरस मरीजों के लिए रिजर्व करने का दिया आदेश

ROHIT SHARMA

नई दिल्ली :– दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हर रोज दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। जिसको देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लिया है ।

 

 

Galgotias Ad

इस बीच दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना वायरस मरीजों के लिए रिजर्व करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।

 

 

 

हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने को कहा है. हालांकि कोर्ट ने ये आदेश फिलहाल दो हफ्ते के लिए ही दिया है।

 

 

इसके बाद हाईकोर्ट 26 नवंबर को इस मामले में दोबारा समीक्षा करेगा। समीक्षा के दौरान दो हफ्ते बाद हाईकोर्ट देखेगा कि क्या 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80 फीसदी आईसीयू बेड को आगे भी रिजर्व रखा जाए या नहीं।

 

 

इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तीन दिन के भीतर कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है. जिसमें दिल्ली सरकार अपनी तैयारियों की जानकारी कोर्ट को देगी।

 

 

इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह कोरोना मरीजों के लिए 80 फीसदी आईसीयू बेड बाकी के बचे 20 फीसदी आईसीयू बेड से अलग रखें, जिससे 20 फीसदी नॉन-कोविड मरीजों को कोविड-19 के मरीजों का संक्रमण न लग सके।

Leave A Reply

Your email address will not be published.