ऑक्सिजन किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं
Ten News Network
नई दिल्ली :– दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत भी जारी है। आज एक बार फिर हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं. हाईकोर्ट में अमिकस क्यूरी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है, तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं. केंद्र ने अदालत में बताया कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं, हम इस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि 700 एमटी की आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है।
अदालत में फिर आमने-सामने आए केंद्र-राज्य हाईकोर्ट में एमेकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि कुछ जगह पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कमी का संकट कम हो. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700एमटी ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए।
दिल्ली सरकार ने अदालत में आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जबकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि बीते दिन ही दिल्ली को 12 अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंकर्स अलॉट किए गए हैं।
राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सही से सप्लाई नहीं कर रहा है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया।