Delhi: दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में अब जल्द ही आप सड़क के किनारे अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकेंगे। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग का काम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने नए पार्किंग नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस नोटिफिकेशन के आधार पर मल्टी लेवल-पार्किंग के 500 मीटर के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। जहां मल्टी-लेवल पार्किंग हैं, वहां से आधे किमी. के दायरे तक में गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी।
नोटिफिकेशन के आधार पर नागरिक इकाइयों को 4 महीने का समय दिया गया है ताकि नए पार्किंग क्षेत्रों को तैयार किया जा सके। फरवरी 2020 से नए नियम लागू हो जाएंगे और फिर सड़क के किनारे वाहन खड़ी करना और अधिक महंगा हो जाएगा। अगर मल्टी-लेवल पार्किंग के पास पार्किंग स्पेस उपलब्ध भी है तो वहां गाड़ी खड़ी करने के लिए पहले की तुलना में 3 गुना अधिक कीमत चुकानी होगी।
आपको बता दे कि नए पार्किंग नियमों का उद्देश्य गली में लंबे समय तक के लिए पार्किंग व्यवस्था को रोकना है। इसके साथ ही पार्किंग की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे कीमत के आधार पर नियंत्रित करने की भी कोशिश है। नए पार्किंग नियमों से व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ और उसके क्या प्रभाव पड़े, इसकी निगरानी के लिए कमिटी का भी गठन किया गया है। इस कमिटी की निगरानी खुद ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर करेंगे।
खासबात यह है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 को देखते हुए शहर की सभी नागरिक इकाइयों को तय समय में ही पार्किंग के लिए नई जगह निर्धारित करना होगा। डीडीए, दिल्ली कैंटॉनमेंट बोर्ड और तीन म्यूनिसिपल को मिलकर नए नियमों के अनुसार काम करना होगा। नए नियमों के तहत पैदल यात्रियों और साइकल चलानेवालों की सुविधा का भी खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है।
इसके साथ ही आपातकालीन वाहन और दिव्यांग लोगों को असुविधा न हो इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। बेस पार्किंग शुल्क तय करने के लिए ट्रांसपॉर्ट सचिव के नेतृत्व में बेस पार्किंग कमिटी का गठन किया गया है।
हर साल बेस पार्किंग शुल्क का मूल्यांकन किया जाएगा। कमिटी इसके साथ ही अलग-अलग तरह के वाहनों की पार्किंग शुल्क पर भी फैसला लेगी। फ्लोर के अनुसार पार्किंग का शुल्क तय किया जाएगा। इसके तहत पहले फ्लोर प पार्किंग के लिए दोगुना शुल्क लिया जा सकता है।
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