दिल्ली पुलिस ने दिया लोगों को सुनहरा मौका, कटा हुआ चालान निपटा सकते है, पढें पूरी खबर

Ten News Network

अगर कुछ दिनों पहले आपकी कार/बाइक या अन्‍य वाहन का चालान कटा है और आप अगर निपटारा नहीं कर पाए हैं, तो मौका अच्‍छा है। दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने इस रविवार यानी 14 फरवरी को ट्रैफिक लोक अदालत लगाने का फैसला किया है। यह लोक अदालत दिल्‍ली के सभी डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट परिसरों और चुनिंदा कम्‍युनिटी प्‍लेसेज पर लगेगी। कोविड-19 को देखते हुए लोक अदालत में संक्रमण से बचने के लिए सभी जरूरी नियमों का पालन होगा।

 

ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से यह ट्रैफिक लोक अदालत, दिल्‍ली राज्‍य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ मिलकर लगाई जा रही है। इसमें अदालतों में लंबित सभी तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा कराया जा सकेगा

कहां-कहां दिल्ली मैं लगेगी लोक अदालत?

दिल्‍ली स्‍टेट लीगल सर्विसिज अथॉरिटी के अनुसार, सभी डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट परिसरों में ‘घर घर लोक अदालत’ लगेगी। इसमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी और द्वारका कोर्ट शामिल हैं। पूरी लिस्‍ट आप नीचे देख सकते हैं।

 

दिल्‍ली- एनसीआर में ट्रैफिक रूल्‍स तोड़े तो ज्‍यादा प्रीमियम

 

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन महंगा होने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को गाड़ियों के प्रीमियम से जोड़ने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। अब अगर लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें गाड़ी का प्रीमियम रिन्यू कराते समय अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर के अनुसार टू-व्हीलर वालों के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 रुपये से 750 रुपये के बीच होगा। वहीं, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के लिए यह राशि 300 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में होगी।

 

पीछे सीट बेल्‍ट लगाने को लेकर भी बढ़ी सख्‍ती
दिल्‍ली में अब कारों में पीछे सीट बेल्‍ट लगाने को लेकर भी पुलिस सख्‍त हो गई है। इसके अलावा टू-वीलर सवारों के लिए रियर व्यू मिरर अनिवार्य है। मोटर वीइकल एक्ट के तहत इस बारे में प्रावधान हैं। दिल्‍ली पुलिस अब इन नियमों का पालन न करने पर चालान काटने लगी है।

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