नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहनों का इस वजह से कट सकता है 10 हजार का चालान, बचने के लिए पढें पूरी खबर
ABHISHEK SHARMA
नोएडा : बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का दिल्ली में प्रवेश करने पर ₹10000 का चालान कट सकता है। इसके साथ ही वाहनों पर ईंधन का स्टीकर भी लगाना जरूरी कर दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग अक्टूबर से यह नियम लागू करेगा।
इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में भेज दी है। इसके चलते परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में पूछताछ बढ गई है।
गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद से रोजाना लगभग एक लाख वाहन दिल्ली आते व जाते हैं। 1 अप्रैल 2020 से जिले में नए वाहनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है, जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ली जाती है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्धनगर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 92 वाहन विक्रेता डीलर्स को चिन्हित किया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए BookMyfsrp.com UttarPradesh पर जाना होगा।
साइट पर जाते ही निजी और व्यवसायिक वाहनों का विकल्प आएगा, फिर पूरी जानकारी पढ़ने के बाद स्लॉट बुक करना होगा। इसके बाद फीस जमा करने के बाद तय तारीख पर वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा सकेगी।
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