LG DELHI CLARIFIES ON DEDICATED BUS LANE IN NEW DELHI

Dप्रेस विज्ञप

06, जून, 2016

o उपराज्यपाल ने बस लेन अधिसूचना को मंजूरी दी।

o उपराज्यपाल महोदय ने यातायात की निर्बाध आवागमन एवं आदेश के पालन को सुनिष्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को अधिसूचना में संशोधन करने के निर्देश दिए।

o उपर्युक्त फाईल 03 जून, 2016 (शुक्रवार) को शाम को उपराज्यपाल कार्यालय में प्राप्त हुई एवं 06 जून 2016 (सोमवार) को वापस भेज दी गई, कोई विलम्ब नहीं हुआ।

उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली में समर्पित बस लेन संबंधी अधिसूचना की फाईल के बारे में मीडिया में चल रही खबरों को नोट किया है।

उपराज्यपाल सचिवालय के 26 फरवरी, 2016 वाले नोट में जो मुद्दे उठाए गए थे, उनका स्पष्टीकरण देते हुए दिल्ली में समर्पित बस लेन संबंधित फाईल 03 जून, 2016 को शाम को उपराज्यपाल कार्यालय में भेजी गई थी।

दिनांक 06 जून, 2016 (सोमवार) को उपराज्यपाल ने उक्त बस लेन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जबकि इस योजना के कुछ पहलुओं को और स्पष्ट करने की जरूरत के मद्देनजर उपराज्यपाल महोदय ने यातायात की निर्बाध आवागमन एवं आदेश के पालन को सुनिष्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को अधिसूचना में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है।

i. दिल्ली यातायात पुलिस के साथ औपचारिक विचार-विमर्श होना चाहिए एवं उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को समाहित करना चाहिए।

ii. इस योजना के अंतर्गत आनेवाली सड़कों की सावधानीपूर्वक व स्पष्ट रूप से पहचान की जानी चाहिए।

iii. यह भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए कि समर्पित बस लेन में बसों एवं अन्य माल वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों को भी चलने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यदि हॉं तो किन परिस्थितियों में।

iv. यह भी स्पष्ट रेखांकित रहना चाहिए कि बसों व माल वाहन, केवल समर्पित बस लेन में ही चलेंगे (जहां भी उपलब्ध है) एवं इसके उल्लंघन पर दण्ंड का प्रावधन भी स्पष्ट होना चाहिए।

v. अव्यवस्थित पार्किंग के अतिरिक्त, इन समपिर्तत बस लेन में अन्य वाहनों के चलने/उल्लंघन करने पर दण्ड के प्रावधान को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

vi. विभिन्न प्रकार के अवज्ञा/नियमों के उल्लंघन करनेवालों पर अभियोग चलाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रदान किए जानेवाली शक्तियों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

vii. आपातकालीन अवस्था में अन्य वाहनों के समर्पित बस लेन में चलने के लिए आवश्यक प्रावधान रहना चाहिए।

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