नई दिल्ली, (12/01/22): पीएम मोदी के सुरक्षा में चूक का मामला लगातार कई सवालों को जन्म देता जा रहा है। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली की बेंच ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है।
पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच करने वाली कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदू मलहोत्रा करेंगी। इस कमेटी में जस्टिस (रिटायर्ड) इंदु मल्होत्रा के अलावा डीजी (या नॉमिनी) एनआईए, डीजी चंडीगढ़ और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) शामिल होंगे।
आपको बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जल्द से जल्द मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड कमेटी की चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंप दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी से कहा कि इस मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जाए।
आपको बतादें कि बीते पांच जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था, वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है।
पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा जाम लगाने पर प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा और उन्हें रैली को संबोधित किए बिना वापस लौटना पड़ा था। जिसपर देशभर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी।
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