SMART INDIANS WILL BE BURDENED WITH ADDITIONAL TAXES FROM APRIL 1 , 2016 . NOT #APRILFOOL

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SMART INDIANS WILL BE BURDENED WITH ADDITIONAL TAXES FROM APRIL 1 , 2016 . NOT #APRILFOOL

आज से लागू हो रहे हैं ये सरकारी फैसले, आपकी जेब पर बढ़ेगा बोझ

नई दिल्ली। नए वित्तीय वर्ष (2016-17) का पहला दिन कई मायनों में बदलाव लाया है। सर्वाधिक बदलाव रेलवे उपभोक्ताओं और आयकर दाताओं के लिए है। कुछ ऐसे भी बदलाव हुए हैं जिससे आम से लेकर खास लोग तक प्रभावित होंगे। गैस सिलेंडर का नया कोटा, सेवा कर में बदलाव से सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। बीमा कराने पर अधिक प्रीमियम और आयकर के नए नियम कुछ खास वर्ग को प्रभावित करेगा।

क्या-क्या महंगा?

घूमना महंगा

सरकार ने सेवा कर में 0.5 फीसद बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे घूमने-फिरने और रेस्तरां में खाने-पीने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

गहने महंगे

स्वर्ण आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क का नियम भी लागू हो रहा है। सराफा इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने फैसले पर टिकी है। इससे आभूषणों की कीमत में इजाफा होना तय है।

सब्सिडी वाले सिलेंडर एलपीजी सब्सिडी के कोटे से वे उपभोक्ता अपने आप ही हट जाएंगे जिनकी सालाना आय दस लाख से ज्यादा है। इसके साथ ही आज से आपके नए वित्तीय वर्ष का सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा भी शुरू हो जाएगा।

थर्ड पार्टी बीमा महंगा

आपकी कार, बाइक के लिए थर्ड पार्टी वाहन बीमा पॉलिसी की लागत भी बढ़ जाएगी। इस मद में 40 प्रतिशत तक का इजाफा है। इससे कार और 150सीसी से बड़ी बाइक की थर्ड पार्टी बीमा में वृद्धि होगी।

आयकर की नजर किसी सेवा के बदले किसी प्रोफेशनल को 2 लाख से ज्यादा भुगतान की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। बैंक खाते में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है तो इसकी जानकारी भी उन्हें देनी होगी।

रेलवे कोटा वृद्धि

रेलवे में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्लीपर में छह, थर्ड एसी में तीन और सेकंड एसी में तीन सीटों का कोटा होगा। हालांकि यह लाभ केवल गर्भवती महिलाओं अथवा 45 वर्ष या अधिक उम्र की आम महिलाओं को मिलेगा।

हाफ टिकट के नियम

अभी रेलवे में 5-12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किराया पूर्ण आरक्षित टिकट का आधा देना होता था। बच्चे को सीट मिलती थी। अब हाफ के बजाय फुल किराया देने पर ही सीट मिलेगी। यह नियम 21 अप्रैल से लागू होगा।

हवाई यात्रा चीन के अलावा किसी भी देश की यात्रा से लौटने वाले जिन यात्रियों के पास कर शुल्क योग्य सामान नहीं होगा, उन्हें अब अलग से कस्टम घोषणा फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

ब्याज पर कैंची लघु बचत स्कीमों, पीपीएफ, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिकों की जमाओं में मिलने वाली ब्याज दरों में 1.3 प्रतिशत तक कमी।

मकान खरीद पहली बार 50 लाख रुपये की कीमत तक का घर खरीदने वाले को 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलेगा।

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